प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा व पुलिस की भर्ती में आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर आठ नवम्बर 2021 को सुनवाई करने का निर्देश दिया है. कुछ मामलों में एकल जज ने आयु में छूट दिए जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है. विशेष अपील विचाराधीन है.
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है. याचियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि वह प्रत्येक वर्ष पुलिस भर्ती जारी रखेगा. सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने बयान से सरकार मुकर रही है और कई साल से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हुई है. दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष भर्ती होती तो याचीगण आयु सीमा में होते. कहा गया है कि चूंकि सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, इस कारण वे आयु में छूट पाने के हकदार हैं.