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गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी की सुनवाई टली, अब 22 अगस्त को होगी - इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश

गैंगस्टर एक्ट मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी की सुनवाई कोर्ट के आदेश पर अगले महीने के लिए टाल दी गई है. अब यह सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 16, 2022, 6:34 PM IST

प्रयागराज: बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने में गैंग्स्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई 22 अगस्त को होगी. कोर्ट ने यह आदेश याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की तरफ से एक माह बाद सुनवाई करने की मांग को स्वीकार करते हुए दिया है. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

याची अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सतेंदर कुमार अंतिल केस में हाईकोर्ट को दो हफ्ते में जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था. लेकिन अपरिहार्य स्थित में सुनवाई टाली भी जा सकती है. इस मामले में सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा है.

प्रयागराज: बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने में गैंग्स्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई 22 अगस्त को होगी. कोर्ट ने यह आदेश याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की तरफ से एक माह बाद सुनवाई करने की मांग को स्वीकार करते हुए दिया है. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

याची अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सतेंदर कुमार अंतिल केस में हाईकोर्ट को दो हफ्ते में जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था. लेकिन अपरिहार्य स्थित में सुनवाई टाली भी जा सकती है. इस मामले में सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा है.

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