प्रयागराजः अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी शिष्य आनंद गिरि उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी की सुनवाई 31 मई को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने पत्रावली अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दी है. व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया.
सीबीआई इस मामले में पहले ही जवाब दाखिल कर चुकी है. आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. निचली अदालत ने महंत आनंद गिरि की जमानत पहले ही खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.
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गौरतलब है कि 20 सितंबर 2020 को शाम 5.30 बजे महंत नरेंद्र गिरि का शव मठ के गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे पर लटका मिला था. कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या करने की वजह आनंद गिरि को बताया था. इसके बाद हरिद्वार से आनंद गिरि गिरफ्तार किया गया था. आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.