प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण में वृक्ष संरक्षण कानून के उपबंधों के विपरीत पेड़ काटने पर रोक लगा दी है. ये आदेश कोर्ट ने प्रयागराज की आकांक्षा यादव की जनहित याचिका पर दी है. इसके साथ ही राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
नियम के खिलाफ नहीं कटेगा पेड़
ये आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यामूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने प्रयागराज की आकांक्षा यादव की जनहित याचिका पर दिया है. याची की अधिवक्ता अंजली सिंह का कहना है कि प्रयागराज में राष्ट्रीय राजमार्ग चौडीकरण में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक बाउंड्री वॉल तोड़ी जा रही है. पर्यावरण की धरोहर सैकडों साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है. जिससे न केवल पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा.
याची का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कटने वाले पेड़ों का दो गुना पौधा लगाने और संरक्षित करने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद बिना पौधा लगाये मनमाने तौर पर पेड़ों को काटे जा रहे हैं. याची ने सुझाव दिया है कि पेड़ों को काटने के बजाय तकनीकी के जरिये शिफ्ट करने की कोशिश की जाये. इसके साथ ही अधिक संख्या में पौध रोपण किया जाये.