प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में तबादले का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बागपत के जिला जज से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई विशेष अदालत भेजी जाय. कोर्ट ने यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है.
सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजोंं के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआई की अदालत को किया जाय. ताकि मामले की साजिश सहित हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाय.
इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने याचिका दायर की थी. जिसपर कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या के षडयंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने कहा था कि षडयंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाया जाय. पता किया जाय कि क्यों वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है. सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेकर केस के सीबीआई अदालत में तबादले की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.