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हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर में गांव सभा की जमीन प्राइवेट लोगों को देकर 100 करोड़ के हुए घोटाले की जांच पूरी करने का दिया निर्देश - UP Board of Revenue

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा में लगभग 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले को लेकर शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में देने का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 20, 2022, 10:04 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा में लगभग 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले को लेकर शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में देने का निर्देश दिया है. करोड़ों के हुए इस घोटाले में आरोप है गांव सभा की बेशकीमती जमीन को अधिकारियों की मिली भगत से आने पौने दाम पर प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है.

हाईकोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यूपी बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच समिति घटित की गई है. सरकार ने जांच समिति का गठन जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा 16 मार्च 2021 को शासन को भेजी संस्तुति रिपोर्ट पर की है. यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल (Justice Sunita Agarwal) और जस्टिस मंजू रानी ठाकुर की खंडपीठ ने सच सेवा समिति ट्रस्ट गौतम बुद्ध नगर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है. याचिका दाखिल कर कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में गांव सभा की जमीन को औने पौने दामों पर प्राइवेट लोगों को अधिकारियों की मिली भगत से दे दिया गया है. आरोप लगाया गया है इसमें 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया गया है.

इसे भी पढ़ेंः सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ एसडीएम द्वारा जारी नोटिस रद्द, कोर्ट ने कहा शिकायत की हो जांच

हाई कोर्ट ने शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है यह जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. कोर्ट ने जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है जांच रिपोर्ट व कार्रवाई रिपोर्ट राजपत्रित अधिकारी हाईकोर्ट में दाखिल करेगा.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा में लगभग 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले को लेकर शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में देने का निर्देश दिया है. करोड़ों के हुए इस घोटाले में आरोप है गांव सभा की बेशकीमती जमीन को अधिकारियों की मिली भगत से आने पौने दाम पर प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है.

हाईकोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यूपी बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच समिति घटित की गई है. सरकार ने जांच समिति का गठन जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा 16 मार्च 2021 को शासन को भेजी संस्तुति रिपोर्ट पर की है. यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल (Justice Sunita Agarwal) और जस्टिस मंजू रानी ठाकुर की खंडपीठ ने सच सेवा समिति ट्रस्ट गौतम बुद्ध नगर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है. याचिका दाखिल कर कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में गांव सभा की जमीन को औने पौने दामों पर प्राइवेट लोगों को अधिकारियों की मिली भगत से दे दिया गया है. आरोप लगाया गया है इसमें 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया गया है.

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हाई कोर्ट ने शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है यह जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. कोर्ट ने जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है जांच रिपोर्ट व कार्रवाई रिपोर्ट राजपत्रित अधिकारी हाईकोर्ट में दाखिल करेगा.

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