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मुख्तार को जेल में बाहर का खाना देने के आदेश को सरकार ने दी चुनौती

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Published : Jun 9, 2022, 9:50 PM IST

प्रदेश सरकार ने की तरफ से बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना दिए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई नहीं हो सकी, अब याचिका पर  अगली सुनवाई 16 जून को  होगी.

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मुख्तार को जेल में बाहर का खाना देने के आदेश को सरकार ने दी चुनौती

प्रयागराजः प्रदेश सरकार ने की तरफ से बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना दिए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई नहीं हो सकी अब याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि उसके द्वारा दाखिल याचिका पोषणीय है या नहीं. जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया था किंतु सुनवाई नहीं हो सकी. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है.

मुख्तार की तरफ से कहा गया कि उसे जेल में बाहर का खाना जेल मैनुअल के तहत दिया जा रहा है इसलिए सरकार की याचिका पोषणीय ही नहीं है. सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिका पोषणीय है इसीलिए दाखिल की गई है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख लगाई थी, परंतु सरकार की तरफ से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया.

मालूम हो कि गाजीपुर की स्थानीय कोर्ट ने मुख्तार को जेल में बाहर का खाना उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है. इसी आदेश का यूपी सरकार विरोध कर रही है. मुख्तार अंसारी ने जिला कोर्ट में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बाहर का खाना दिए जाने की इजाजत मांगी थी. मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है. उन पर कई केस दर्ज हैं.

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प्रयागराजः प्रदेश सरकार ने की तरफ से बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना दिए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई नहीं हो सकी अब याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि उसके द्वारा दाखिल याचिका पोषणीय है या नहीं. जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया था किंतु सुनवाई नहीं हो सकी. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है.

मुख्तार की तरफ से कहा गया कि उसे जेल में बाहर का खाना जेल मैनुअल के तहत दिया जा रहा है इसलिए सरकार की याचिका पोषणीय ही नहीं है. सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिका पोषणीय है इसीलिए दाखिल की गई है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख लगाई थी, परंतु सरकार की तरफ से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया.

मालूम हो कि गाजीपुर की स्थानीय कोर्ट ने मुख्तार को जेल में बाहर का खाना उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है. इसी आदेश का यूपी सरकार विरोध कर रही है. मुख्तार अंसारी ने जिला कोर्ट में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बाहर का खाना दिए जाने की इजाजत मांगी थी. मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है. उन पर कई केस दर्ज हैं.

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