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बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व विधायक संगीत सोम बरी - पूर्व विधायक संगीत सोम बरी

मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत ने बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

पूर्व विधायक संगीत सोम बरी
पूर्व विधायक संगीत सोम बरी
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Published : Jan 25, 2023, 10:55 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले की विशेष अदालत एमपी एमएलए ने बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को बरी कर दिया है. विशेष अदालत के जज मंयक जायसवाल ने तकनीकी आधार पर आरोपी संगीत सोम को बरी कर दिया है. बुधवार शाम संगीत सोम विशेष अदालत में पेश हुए और अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संगीत सोम को बरी कर दिया.

इस मामले में खतौली पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले शासन से परमिशन प्राप्त नहीं की और धारा 188 के तहत प्राइवेट दावा दायर कर सीधे चार्जशीट दाखिल करा दी. नियम के अनुसार धारा 188 में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती और जिला प्रशासन की ओर से निजी दावा कोर्ट में दाखिल होना चाहिए. खतौली पुलिस ने गत 13 अप्रैल 2008 को कस्बा खतौली के नवीन मंडी में संगीत सोम द्वारा शिवसेना बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिपणी का मामला धारा 153 ए 188 आईपीसी के तहत दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. शिवसेना के तत्कालीन जिला प्रभारी ललितमोहन शर्मा ने मामला दर्ज कराया था.

पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी. इस प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट एक में चल रही थी. बुधवार को प्रकरण में पूर्व विधायक पेश हुए और अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक को दोषमुक्त कर दिया है.

यह भी पढे़ं: देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन को पीटने वाला दारोगा सस्पेंड

मुजफ्फरनगर: जिले की विशेष अदालत एमपी एमएलए ने बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को बरी कर दिया है. विशेष अदालत के जज मंयक जायसवाल ने तकनीकी आधार पर आरोपी संगीत सोम को बरी कर दिया है. बुधवार शाम संगीत सोम विशेष अदालत में पेश हुए और अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संगीत सोम को बरी कर दिया.

इस मामले में खतौली पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले शासन से परमिशन प्राप्त नहीं की और धारा 188 के तहत प्राइवेट दावा दायर कर सीधे चार्जशीट दाखिल करा दी. नियम के अनुसार धारा 188 में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती और जिला प्रशासन की ओर से निजी दावा कोर्ट में दाखिल होना चाहिए. खतौली पुलिस ने गत 13 अप्रैल 2008 को कस्बा खतौली के नवीन मंडी में संगीत सोम द्वारा शिवसेना बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिपणी का मामला धारा 153 ए 188 आईपीसी के तहत दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. शिवसेना के तत्कालीन जिला प्रभारी ललितमोहन शर्मा ने मामला दर्ज कराया था.

पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी. इस प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट एक में चल रही थी. बुधवार को प्रकरण में पूर्व विधायक पेश हुए और अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक को दोषमुक्त कर दिया है.

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