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बसपा सांसद अफजाल अंसारी व भाई की दुकानों का नक्शा मांगने का नोटिस वापस

बसपा सांसद अफजाल अंसारी व उनके भाइयों की गाजीपुर में बनी पुरानी दुकानों के मांगे गए नक्शे को नगर पालिका मोहम्मदाबाद ने गुरुवार को वापस ले लिया. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया.

बसपा सांसद
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Published : Apr 27, 2023, 9:50 PM IST

प्रयागराज: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी समेत उनके परिवार की दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में नोटिस जारी किया गया था. जिसे गुरुवार को नगर पालिका मोहम्मदाबाद ने वापस ले लिया है. यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया है.

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दी. कोर्ट में बसपा सांसद अफजाल अंसारी उनके बड़े भाई सिगबत उल्लाह अंसारी, चचेरे भाई मंसूर अंसारी और उनकी 2 बहनों की ओर से याचिका दाखिल पर दिया गया है. इस दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचियों की दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में जारी नोटिस वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही दुकानों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

याचिका में नगर पालिका मोहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा दुकानों का नक्शा मांगे जाने को चुनौती दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि नगर पालिका मोहम्मदाबाद को इतनी पुरानी दुकानों का नक्शा मांगने का कोई अधिकार नहीं है. बता दें कि, वर्ष 1975 से वर्ष 1997 के बीच अफजाल अंसारी व उनके परिवार के अन्य लोगों के हिस्से में 35 दुकानें बनाई गई थी.

प्रयागराज: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी समेत उनके परिवार की दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में नोटिस जारी किया गया था. जिसे गुरुवार को नगर पालिका मोहम्मदाबाद ने वापस ले लिया है. यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया है.

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दी. कोर्ट में बसपा सांसद अफजाल अंसारी उनके बड़े भाई सिगबत उल्लाह अंसारी, चचेरे भाई मंसूर अंसारी और उनकी 2 बहनों की ओर से याचिका दाखिल पर दिया गया है. इस दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचियों की दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में जारी नोटिस वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही दुकानों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

याचिका में नगर पालिका मोहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा दुकानों का नक्शा मांगे जाने को चुनौती दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि नगर पालिका मोहम्मदाबाद को इतनी पुरानी दुकानों का नक्शा मांगने का कोई अधिकार नहीं है. बता दें कि, वर्ष 1975 से वर्ष 1997 के बीच अफजाल अंसारी व उनके परिवार के अन्य लोगों के हिस्से में 35 दुकानें बनाई गई थी.

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