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258 किलो गांजा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत - आज की कोर्ट की खबरें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 258 किलो गांजा बरामदगी के मामले में इटावा के आरोपी की जमानत मंजूर की. कोर्ट ने उसे जमानत की शर्तों के पालन का दिया निर्देश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 13, 2021, 10:30 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 258 किलो गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी इटावा के कृष्ण गोपाल की जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उसे जमानत की शर्तों के पालन का निर्देश दिया है. कृष्ण गोपाल की अर्जी पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने यह आदेश याची के वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र और चंद्रकेश मिश्र को सुनकर दिया है.

याची का कहना था कि जब वो कार कानपुर से इटावा ज्वैलरी लेकर जा रहा था, तो उस समय उसको पकड़ा गया. उसके कब्जे से एक लाख 80 हजार रुपये, मोबाइल तथा 258 किलोग्राम गांजा दिखाकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया.

इसे भी पढ़ें- Modi in Varanashi Live: जानिए आखिर दिव्य काशी का विश्वनाथ कॉरीडोर क्या है... 241 साल में तीसरी बार पुनरुद्धार

अधिवक्ताओं का तर्क था कि कार छोटी होती थी, उसमें इतनी मात्रा में गांजा नहीं रखा जा सकता है. बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है. धारा-67 एनडीपीएस एक्ट के तहत स्वीकारोक्ति ग्राह्य नहीं है. गिरफ्तारी के समय एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने मामले पर कोई टिप्पणी किए बिना याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 258 किलो गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी इटावा के कृष्ण गोपाल की जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उसे जमानत की शर्तों के पालन का निर्देश दिया है. कृष्ण गोपाल की अर्जी पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने यह आदेश याची के वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र और चंद्रकेश मिश्र को सुनकर दिया है.

याची का कहना था कि जब वो कार कानपुर से इटावा ज्वैलरी लेकर जा रहा था, तो उस समय उसको पकड़ा गया. उसके कब्जे से एक लाख 80 हजार रुपये, मोबाइल तथा 258 किलोग्राम गांजा दिखाकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया.

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अधिवक्ताओं का तर्क था कि कार छोटी होती थी, उसमें इतनी मात्रा में गांजा नहीं रखा जा सकता है. बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है. धारा-67 एनडीपीएस एक्ट के तहत स्वीकारोक्ति ग्राह्य नहीं है. गिरफ्तारी के समय एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने मामले पर कोई टिप्पणी किए बिना याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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