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उमेश पाल अपहरण कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे दिनेश पासी के अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर

एमपी-एमएलए कोर्ट से उमेश पाल अपहरण कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे दिनेश पासी के अवैध मकान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया.

उमेश पाल
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Published : Apr 15, 2023, 8:10 PM IST

प्रयागराज: एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से उम्रकैद की सजा काट रहे दिनेश पासी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है. शनिवार को नेहरू पार्क रोड स्थित उनके मकान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया. इस मामले में 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है. जवाब ने देने पर कार्रवाई की बात कही गई है.

प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में शनिवार को उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाए दिनेश पासी के बने अवैध मकान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया है. नेहरू पार्क रोड स्थित मायापुर में दिनेश पासी के मकान पर बुल्डोजर की कार्रवाई की जा सकती है. दिनेश पासी को उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

पीडीए के जोनल अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14-15 के तहत पीडीए की अनुमति के बैगर इस मकान का निर्माण कराया गया है. इसके साथ ही मकान का मानचित्र भी पारित नहीं कराया गया है. जोनल अधिकारी ने बताया कि इस अवैध निर्माण के संबंध में 24 अप्रैल को दिन 11 बजे तक कार्यालय में जवाब देने को कहा गया है. जिसके लिए मकान में एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है. इस मामले में जवाब न देने पर अवैध निर्माण किए गए भवन को सील कर दिया जाएगा. साथ ही नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 26-1 की ओर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना बनाए गए मकान के लिए 50 हजार रुपये का के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है. इसके अलावा अपराध अनवरत होने की दशा में 25 हजार रुपये के अर्थदंड दिया जा सकता है.

प्रयागराज: एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से उम्रकैद की सजा काट रहे दिनेश पासी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है. शनिवार को नेहरू पार्क रोड स्थित उनके मकान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया. इस मामले में 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है. जवाब ने देने पर कार्रवाई की बात कही गई है.

प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में शनिवार को उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाए दिनेश पासी के बने अवैध मकान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर दिया है. नेहरू पार्क रोड स्थित मायापुर में दिनेश पासी के मकान पर बुल्डोजर की कार्रवाई की जा सकती है. दिनेश पासी को उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

पीडीए के जोनल अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14-15 के तहत पीडीए की अनुमति के बैगर इस मकान का निर्माण कराया गया है. इसके साथ ही मकान का मानचित्र भी पारित नहीं कराया गया है. जोनल अधिकारी ने बताया कि इस अवैध निर्माण के संबंध में 24 अप्रैल को दिन 11 बजे तक कार्यालय में जवाब देने को कहा गया है. जिसके लिए मकान में एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है. इस मामले में जवाब न देने पर अवैध निर्माण किए गए भवन को सील कर दिया जाएगा. साथ ही नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 26-1 की ओर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना बनाए गए मकान के लिए 50 हजार रुपये का के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है. इसके अलावा अपराध अनवरत होने की दशा में 25 हजार रुपये के अर्थदंड दिया जा सकता है.

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