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हाई कोर्ट का आदेश, नाबालिग पर नहीं हो सकती गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

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Published : Jul 10, 2023, 10:10 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

High court news
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में नाबालिक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब भी किया है. जबकि कोर्ट ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए आरोपियों की याचिका भी खारिज कर दी. अर्पित व 5 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की.

याची गण के खिलाफ कन्नौज के थठिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. याची के अधिवक्ता यदुनंदन यादव और अग्निवेश का कहना था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय एक्ट के नियम 16 का पालन नहीं किया गया है. जबकि याची संख्या 4 नाबालिग है और नाबालिक पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दलील को याची संख्या 4 के संबंध में सही मानते हुए राज्य सरकार से इस बाबत जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि अन्य याची किसी भी प्रकार से राहत पाने के हकदार नहीं है. इसलिए याची संख्या 4 को छोड़कर अन्य सभी की याचिकाएं खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने याची संख्या 4 की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में नाबालिक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब भी किया है. जबकि कोर्ट ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए आरोपियों की याचिका भी खारिज कर दी. अर्पित व 5 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की.

याची गण के खिलाफ कन्नौज के थठिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. याची के अधिवक्ता यदुनंदन यादव और अग्निवेश का कहना था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय एक्ट के नियम 16 का पालन नहीं किया गया है. जबकि याची संख्या 4 नाबालिग है और नाबालिक पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दलील को याची संख्या 4 के संबंध में सही मानते हुए राज्य सरकार से इस बाबत जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि अन्य याची किसी भी प्रकार से राहत पाने के हकदार नहीं है. इसलिए याची संख्या 4 को छोड़कर अन्य सभी की याचिकाएं खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने याची संख्या 4 की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है.

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