प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुख्तार अंसारी के साले शरजील रजा (Mukhtar ansari brother in law Sharjeel Raza) की गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां ने शरजील के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद दिया है.
इससे पहले कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि याची अधीनस्थ अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करे. साथ ही कोर्ट ने उसे चिकित्सकीय सहायता भी मुहैया कराने की उम्मीद जताई थी. मऊ जनपद के दक्षिण टोला थाने में शरजील रजा उर्फ आतिफ राजा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया था कि शरजील को ओरल कैंसर है. केवल एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के केस दर्ज कराया गया है. वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के अधिकार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के अटार्नी जनरल व प्रदेश के महाधिवक्ता और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने आशीष तिवारी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख लगाई है.
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