प्रयागराजः महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आरोपी आनंद गिरि की आवाज का नमूना लेने की सीबीआई की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है.
कोर्ट ने जेल के अंदर ही वॉइस सैंपल लिए जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है की 12 नवंबर को आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा भी खत्म हो रही है. इसी दिन न्यायिक अभिरक्षा और आवाज परीक्षण के नमूने की अर्जी पर एक साथ सुनवाई हुई.
सीबीआई की ओर से केएस नेगी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में सच्चाई को सामने लाने के लिए आनंद गिरि की आवाज का नमूना लिए जाने का अनुरोध किया था. इस अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
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आनंद गिरि 22 सितंबर से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. जनपद न्यायालय में आनंद गिरि की जमानत अर्जी तीन बार सुनवाई के बाद खारिज हो चुकी है. अब उसकी आवाज का नमूना लेने की मंजूरी कोर्ट से मिल चुकी है. ऐसे में सीबीआई जेल में ही आनंद गिरि की वाइस का सैंपल लेगी. आनंद गिरि की न्यायिक अभिरक्षा 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है.
गौरतलब है कि आनंद गिरि की जमानत की तीसरी अर्जी स्पेशल कोर्ट ने 11 नवंबर को खारिज कर दी थी. इससे पूर्व भी दो बार निचली कोर्ट से आनंद गिरि की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई थी. गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
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