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माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस, कोर्ट ने मांगा जवाब - प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव अराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया है. बता दें कि बड़े बाबू पद से सेवानिवृत्त हुए राम सिंह की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jun 10, 2020, 9:20 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 13 जुलाई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा देने या कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ आरोप निर्मित कर जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाए. याचिका की सुनवाई 13 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने रेवती इंटर कॉलेज बलिया से बड़े बाबू पद से 2012 में सेवानिवृत्त राम सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची के पद की वैधता पर उठे सवालों को लेकर 2007 से वेतन भुगतान रोक दिया गया. वह 31 अक्तूबर 2012 को सेवानिवृत्त हो गया. राज्य सरकार ने 16 मार्च 2016 को आदेश दिया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर याची का भुगतान किया जायेगा. निदेशक ने राज्य सरकार को अपनी संस्तुति भेज दी, लेकिन बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं हुआ.

इस पर हाईकोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया. दो बार अवमानना याचिका पर आदेश पालन का अतिरिक्त समय दिया. फिर भी भुगतान नहीं हुआ. इसके बाद तीसरी बार यह याचिका दाखिल कर सचिव को दंडित करने की मांग की गई है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 13 जुलाई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा देने या कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ आरोप निर्मित कर जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाए. याचिका की सुनवाई 13 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने रेवती इंटर कॉलेज बलिया से बड़े बाबू पद से 2012 में सेवानिवृत्त राम सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची के पद की वैधता पर उठे सवालों को लेकर 2007 से वेतन भुगतान रोक दिया गया. वह 31 अक्तूबर 2012 को सेवानिवृत्त हो गया. राज्य सरकार ने 16 मार्च 2016 को आदेश दिया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर याची का भुगतान किया जायेगा. निदेशक ने राज्य सरकार को अपनी संस्तुति भेज दी, लेकिन बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं हुआ.

इस पर हाईकोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया. दो बार अवमानना याचिका पर आदेश पालन का अतिरिक्त समय दिया. फिर भी भुगतान नहीं हुआ. इसके बाद तीसरी बार यह याचिका दाखिल कर सचिव को दंडित करने की मांग की गई है.

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