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अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस - प्रयागराज की खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न 18 फरवरी  2021 को पारित कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए.

मंन
ंमनंम
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Published : Dec 8, 2021, 10:46 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न 18 फरवरी 2021 को पारित कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए. याचिका की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने आल इंडिया यूनानी डाक्टर्स एसोसिएशन व परवाज़ उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची परवाज़ उलूम को 2017 में यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया गया. 20 साल की सेवा के बाद भी नियमित नहीं किया गया. विभागीय जांच कार्यवाही में निलंबित किया गया किन्तु कार्यवाही पूरी नहीं की गई और वह सेवानिवृत्त हो गया.

ये भी पढ़ेंः नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत

हाईकोर्ट ने सेवा नियमित करने के याची के प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने 7 जून 21 को समय दिया फिर भी पालन नहीं किया तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न 18 फरवरी 2021 को पारित कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए. याचिका की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने आल इंडिया यूनानी डाक्टर्स एसोसिएशन व परवाज़ उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची परवाज़ उलूम को 2017 में यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया गया. 20 साल की सेवा के बाद भी नियमित नहीं किया गया. विभागीय जांच कार्यवाही में निलंबित किया गया किन्तु कार्यवाही पूरी नहीं की गई और वह सेवानिवृत्त हो गया.

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हाईकोर्ट ने सेवा नियमित करने के याची के प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने 7 जून 21 को समय दिया फिर भी पालन नहीं किया तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

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