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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन कटौती करने के मामले में पीडीए उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी

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Published : Aug 31, 2022, 7:01 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान को नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने जारी किया है.

कॉन्सेप्ट इमेज
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें स्पष्टीकरण के साथ 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रकाश चंद्र पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने सीजेएम के माध्यम से नोटिस तामील करने का निर्देश दिया है.

याचिका में पीडीए के उपाध्‍यक्ष अरविंद चौहान पर 25 जुलाई 2022 को जारी आदेश की अवहेलना का आरोप है. कोर्ट ने याची की पेंशन से किसी प्रकार की कटौती पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद पीडीए उपाध्यक्ष ने उसकी पेंशन से 17303 रुपये की कटौती करके उसे 13239 रुपये जारी किए. याची के अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र का कहना था कि पेंशन में कटौती कर उपाध्यक्ष ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है. कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन कर दिया जाता है तो उपाध्यक्ष को उपस्थित होने की जरूरत नहीं रहेगी. केवल व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना पर्याप्त होगा.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें स्पष्टीकरण के साथ 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रकाश चंद्र पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने सीजेएम के माध्यम से नोटिस तामील करने का निर्देश दिया है.

याचिका में पीडीए के उपाध्‍यक्ष अरविंद चौहान पर 25 जुलाई 2022 को जारी आदेश की अवहेलना का आरोप है. कोर्ट ने याची की पेंशन से किसी प्रकार की कटौती पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद पीडीए उपाध्यक्ष ने उसकी पेंशन से 17303 रुपये की कटौती करके उसे 13239 रुपये जारी किए. याची के अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र का कहना था कि पेंशन में कटौती कर उपाध्यक्ष ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है. कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन कर दिया जाता है तो उपाध्यक्ष को उपस्थित होने की जरूरत नहीं रहेगी. केवल व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना पर्याप्त होगा.

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