प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात चार पुलिस हेड कॉन्स्टेबलों के वेतन की कटौती मामले में सरकार से जानकारी मांगी है. वेतन निर्धारण में गलती के कारण अधिक भुगतान की वसूली की जा रही है, जिसे चुनौती दी गई है. अवधेश कुमार भारती और चार अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया.
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20 अक्तूबर 2020 को याचियों के वेतन से लगभग तीन लाख रुपये की कटौती का आदेश जारी किया गया. यह आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई. यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका वेतन निर्धारण कब और कैसे किया गया. मूल वेतन निर्धारण के बारे में भी विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को 22 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.