प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने के आरोपी देवरिया के अखिलानंद राव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जमानत शर्तो का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है.
आईटी एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा
याची के खिलाफ देवरिया के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वह 12 मई 2020 से जेल में बंद है. याची का कहना था कि उसे साजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया है
इन शर्तों के साथ याचिका मंजूर
कोर्ट ने कहा कि याची दो वर्षों तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा और मुकदमे के विचारण में पूरा सहयोग करेगा. अनावश्यक रूप से मुकदमे की सुनवाई टलवाने की कोशिश नहीं करेगा. इन शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है.