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सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले की सशर्त जमानत मंजूर

मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले की गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली है. वहीं कोर्ट ने अभियुक्त के दो साल सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक भी लगाई है.

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Published : Nov 5, 2020, 9:20 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने के आरोपी देवरिया के अखिलानंद राव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जमानत शर्तो का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है.

आईटी एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा
याची के खिलाफ देवरिया के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वह 12 मई 2020 से जेल में बंद है. याची का कहना था कि उसे साजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया है

इन शर्तों के साथ याचिका मंजूर
कोर्ट ने कहा कि याची दो वर्षों तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा और मुकदमे के विचारण में पूरा सहयोग करेगा. अनावश्यक रूप से मुकदमे की सुनवाई टलवाने की कोशिश नहीं करेगा. इन शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने के आरोपी देवरिया के अखिलानंद राव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जमानत शर्तो का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है.

आईटी एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा
याची के खिलाफ देवरिया के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वह 12 मई 2020 से जेल में बंद है. याची का कहना था कि उसे साजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया है

इन शर्तों के साथ याचिका मंजूर
कोर्ट ने कहा कि याची दो वर्षों तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा और मुकदमे के विचारण में पूरा सहयोग करेगा. अनावश्यक रूप से मुकदमे की सुनवाई टलवाने की कोशिश नहीं करेगा. इन शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

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