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चिन्मयानंद को नहीं मिल सकी जमानत, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसपर समय नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

चिन्मयानंद को नहीं मिल सकी जमानत.
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Published : Oct 24, 2019, 11:15 PM IST

प्रयागराज: एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानन्द ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसपर समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार 30 अक्टूबर को होगी.

पीड़िता के वकील ने एसआईटी पर लगाया आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बताया कि जांच कर रही एसआईटी ने पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में पहले की गयी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. वहीं धारा 376 सी के तहत आरोप की जांच में इसे भी शामिल कर लिया गया है. पीड़िता ने चिन्मयानन्द दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें:-बदायूं: त्योहार को लेकर के जिला अस्पताल हुआ अलर्ट

आपको बता दें कि फिलहाल चिन्मयानन्द की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. अब हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है.

प्रयागराज: एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानन्द ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसपर समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार 30 अक्टूबर को होगी.

पीड़िता के वकील ने एसआईटी पर लगाया आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बताया कि जांच कर रही एसआईटी ने पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में पहले की गयी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. वहीं धारा 376 सी के तहत आरोप की जांच में इसे भी शामिल कर लिया गया है. पीड़िता ने चिन्मयानन्द दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.

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आपको बता दें कि फिलहाल चिन्मयानन्द की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. अब हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है.

प्रयागराज 24 अक्टूबर
एल एल एम् की छात्रा से दुराचार के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री  स्वामी चिन्मयानन्द ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।समयाभाव के कारण जिसकी सुनवाई नही हो सकी।अब बुधवार 30 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है।
रेप पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बताया कि जांच कर रही एस आई टी ने पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में पहले की गयी शिकायत पर ऍफ़ आई आर दर्ज नही कर रही है।और धारा376 सी के तहत आरोप की जांच में इसे भी शामिल कर लिया गया है।पीड़िता ने लगातार वर्षो तक दुराचार करने का स्वामी पर आरोप लगाया है।
फ़िलहाल स्वामी की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है ।अब हाई कोर्ट में अर्जी दी गईहै।
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