प्रयागराज: एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानन्द ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसपर समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार 30 अक्टूबर को होगी.
पीड़िता के वकील ने एसआईटी पर लगाया आरोप
वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बताया कि जांच कर रही एसआईटी ने पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में पहले की गयी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. वहीं धारा 376 सी के तहत आरोप की जांच में इसे भी शामिल कर लिया गया है. पीड़िता ने चिन्मयानन्द दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.
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आपको बता दें कि फिलहाल चिन्मयानन्द की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. अब हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है.