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डेट फिक्स मुकदमों की सूची प्रकाशन मे बदलाव, एक दिन पहले प्रकाशित होगी सूची - हाइकोर्ट न्यूज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेट फिक्स मुकदमों की सूची प्रकाशन मे बदलाव किया है. अब यह सूची एक दिन पहले प्रकाशित होगी. पहले यह पूर्व निर्धारित तिथि वाले मुकदमों की सुनवाई के ही दिन सुबह जारी की जाती थी.

डेट फिक्स मुकदमों की सूची प्रकाशन मे बदलाव
डेट फिक्स मुकदमों की सूची प्रकाशन मे बदलाव
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Published : Jun 24, 2021, 2:23 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए लगने वाले मुकदमों की पूरक और अतिरिक्त सूची के प्रकाशन प्रक्रिया मे बदलाव किया है. ऐसे मुकदमों जिनमें सुनवाई की अगली तिथि तय की गयी है (डेट फिक्स है) उनकी सूची एक दिन पहले कार्य दिवस की शाम को जारी की जायेगी. अभी तक पूर्व निर्धारित तिथि वाले मुकदमों की सूची सुनवाई के ही दिन सुबह जारी की जाती थी. इससे वकीलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पडता था. नये दाखिल मुकदमें पूर्ववत् प्रकाशित होते रहेंगे. ये मुकदमें दाखिले के तीसरे दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होते हैं.

मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने सभी पीठ सचिवों को ऐसे मुकदमों की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रधान पीठ सचिव को भेजेंगे और प्रधान पीठ सचिव एक संयुक्त सूची तैयार करेंगे जो सुनवाई तिथि के कार्य दिवस की पूर्व सन्ध्या पर पूरक सूची या अतिरिक्त सूची मे प्रकाशित की जायेगी.

यह व्यवस्था 3 जून 2021 को जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए लागू की गयी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए लगने वाले मुकदमों की पूरक और अतिरिक्त सूची के प्रकाशन प्रक्रिया मे बदलाव किया है. ऐसे मुकदमों जिनमें सुनवाई की अगली तिथि तय की गयी है (डेट फिक्स है) उनकी सूची एक दिन पहले कार्य दिवस की शाम को जारी की जायेगी. अभी तक पूर्व निर्धारित तिथि वाले मुकदमों की सूची सुनवाई के ही दिन सुबह जारी की जाती थी. इससे वकीलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पडता था. नये दाखिल मुकदमें पूर्ववत् प्रकाशित होते रहेंगे. ये मुकदमें दाखिले के तीसरे दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होते हैं.

मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने सभी पीठ सचिवों को ऐसे मुकदमों की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रधान पीठ सचिव को भेजेंगे और प्रधान पीठ सचिव एक संयुक्त सूची तैयार करेंगे जो सुनवाई तिथि के कार्य दिवस की पूर्व सन्ध्या पर पूरक सूची या अतिरिक्त सूची मे प्रकाशित की जायेगी.

यह व्यवस्था 3 जून 2021 को जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए लागू की गयी है.

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