प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जिला जेल में गोली मारकर की गई थी. कोर्ट ने 20 अप्रैल को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र मिश्र ने बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि झांसी से बागपत तबादले और उसी दिन जेल में पिस्तौल आने की पीछे की साजिश में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए. साथ ही पिस्टल की बैलेस्टिक जांचकर हत्या में प्रमुख स्थल की पहचान की पुष्टि भी की जाए. माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग के शार्प सूटर मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हत्या की साजिश के चलते सीबीआई जांच की मांग की थी. उसका आरोप था कि हत्या के लिए ही एक जेल से दूसरे जेल लाया गया. इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए. शासन ने जेल अधिकारियों को निलंबित कर घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी से बागपत जिला जेल में लाए जाने के बाद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. साथ ही 20 अप्रैल को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र मिश्र ने मृतक बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर दिया है.