ETV Bharat / state

आजम खान के परिवार को बड़ी राहत; पत्नी तजीन, बेटा अदीब और बहन निखत को मिली जमानत, जानिए किस केस में? - AZAM KHAN

शत्रु संपत्ति मामले में अब्दुल्लाह के बाद अब तीन और लोगों को मिली जमानत, अब्दुल्लाह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

Etv Bharat
कोर्ट के बाहर ताजीन फातिमा. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 19, 2025, 6:58 PM IST

Updated : Feb 19, 2025, 7:36 PM IST

रामपुरः सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है. शत्रु संपत्ति मामले में 18 फरवरी को आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की जमानत रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल से मंजूर हुई थी.

इसी मामले में अब रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल जज शोभित बंसल ने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निकहत अफलाक की भी जमानत मंजूर कर ली है.

ताजीन फातिमा और अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)
कोर्ट से बाहर निकली आजम खान की पत्नी एवं पूर्व सांसद ताजीन फातिमा ने कहा कि कस्टोडियन के सिलसिले में एक मुकदमा किया गया था, उसी सिलसिले में जमानत के लिए आई थी. इस मामले में अंतरिम जमानत मिली है. उन्होंने कहा कि कस्टोडियन के जो ऑफिस है, उसके रिकॉर्ड्स को इधर-उधर करने का मामला था, जो कि झूठ दर्ज किया गया था. रिकॉर्ड रूम की शक्ल ही उन्होंने आज तक नहीं देखी है.आजम खान पक्ष के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि शत्रु संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने का आजम खान के परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने सम्मन भेजा. इसमें अब्दुल्लाह खान, उनकी मां डॉक्टर ताजीन फातिमा, बड़े भाई अदीब आजम खान और उनकी बुआ निघत अखलाक ने बुधवार को न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया था. कोर्ट ने बहस सुनने के बाद तीनों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है.जुबेर अहमद ने बताया कि जिस मुकदमे में कल अब्दुल्लाह खान को जमानत मिली है. उम्मीद जताई जा रही है कि अब्दुल्लाह जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं. जुबेर ने बताया कि चूंकि मुकदमे बहुत ज्यादा हैं, तस्दीक होने में टाइम लगता है. जैसे ही वहां से तस्दीक होकर आएंगे फिर न्यायालय द्वारा रिलीज ऑर्डर (परवाना) जारी किया जाएगा. वह परवाना भी कोई एक परवाना नहीं है बहुत सारे लगभग 40 से 45 परवाने हैं तो इसमें टाइम टेकिंग प्रक्रिया है दो-तीन दिन लगेंगे।

इसे भी पढ़ें-अब्दुल्ला आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, शत्रु संपत्ति मामले में मिली जमानत

रामपुरः सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है. शत्रु संपत्ति मामले में 18 फरवरी को आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की जमानत रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल से मंजूर हुई थी.

इसी मामले में अब रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल जज शोभित बंसल ने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निकहत अफलाक की भी जमानत मंजूर कर ली है.

ताजीन फातिमा और अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)
कोर्ट से बाहर निकली आजम खान की पत्नी एवं पूर्व सांसद ताजीन फातिमा ने कहा कि कस्टोडियन के सिलसिले में एक मुकदमा किया गया था, उसी सिलसिले में जमानत के लिए आई थी. इस मामले में अंतरिम जमानत मिली है. उन्होंने कहा कि कस्टोडियन के जो ऑफिस है, उसके रिकॉर्ड्स को इधर-उधर करने का मामला था, जो कि झूठ दर्ज किया गया था. रिकॉर्ड रूम की शक्ल ही उन्होंने आज तक नहीं देखी है.आजम खान पक्ष के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि शत्रु संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने का आजम खान के परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने सम्मन भेजा. इसमें अब्दुल्लाह खान, उनकी मां डॉक्टर ताजीन फातिमा, बड़े भाई अदीब आजम खान और उनकी बुआ निघत अखलाक ने बुधवार को न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया था. कोर्ट ने बहस सुनने के बाद तीनों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है.जुबेर अहमद ने बताया कि जिस मुकदमे में कल अब्दुल्लाह खान को जमानत मिली है. उम्मीद जताई जा रही है कि अब्दुल्लाह जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं. जुबेर ने बताया कि चूंकि मुकदमे बहुत ज्यादा हैं, तस्दीक होने में टाइम लगता है. जैसे ही वहां से तस्दीक होकर आएंगे फिर न्यायालय द्वारा रिलीज ऑर्डर (परवाना) जारी किया जाएगा. वह परवाना भी कोई एक परवाना नहीं है बहुत सारे लगभग 40 से 45 परवाने हैं तो इसमें टाइम टेकिंग प्रक्रिया है दो-तीन दिन लगेंगे।

इसे भी पढ़ें-अब्दुल्ला आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, शत्रु संपत्ति मामले में मिली जमानत

Last Updated : Feb 19, 2025, 7:36 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.