प्रयागराज : महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले के आरोपी आनंद गिरी की वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी गयी है. सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर आरोपी आनंद गिरी की आवाज की जांच के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है. वहीं, आनंद गिरी के वकीलों ने सीबीआई की अर्जी का विरोध करते हुए, अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा. आनंद गिरी के वकीलों की दलील सुनकर कोर्ट ने 12 नवम्बर को सुनवाई की तारीख तय कर दी है. फिलहाल आनंद गिरी 12 नवम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में हैं. 12 नवम्बर को ही आनंद गिरी के न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाये जाने के मामले की भी सुनवाई होनी है.
22 सितम्बर से नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं आनंद गिरी
महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड मामले के मुख्य आरोपी आनंद गिरी को गिरफ्तार कर 22 सितम्बर को जेल भेज दिया गया था. उसके बाद से आनंद गिरी नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद है. बुधवार को उनकी जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी थी. सीबीआई ने सीजेएम हरेंद्र नाथ की कोर्ट में अर्जी देकर वॉइस सैंपलिंग करने के लिए वॉइस रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी है. कोर्ट सीबीआई की इस अर्जी पर 12 नवम्बर को सुनवाई करेगी. उसी दिन आनंद गिरी के वकील भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे.
20 सितम्बर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हुई थी मौत
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मठ बाघम्बरी गद्दी के अपने गेस्ट हाउस में संदिग्ध अवस्था में सुसाइड के बाद मृत मिले थे. जिसके बाद मामले में कमरे से मिले सुसाइड नोट के आधार पर आनंद गिरी और आद्या तिवारी के साथ ही संदीप तिवारी को आरोपी बनाया गया है.
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