प्रयागराज: जनपद में स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को प्रदेश सरकार के वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के मुकदमे की सुनवाई की गई. उन पर यह मुकदमा 2007 में दर्ज हुआ था. मामला एसएससी की टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केन्द्र पर एक अनाधिकृत अभ्यर्थी को प्रवेश दिलाने के लिए गाली-गलौज और मारपीट का है. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने मुकदमा वापस करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने की है.
यह था मामला
- एसएससी की टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा के दौरान कीडगंज थाना क्षेत्र के कन्हैया लाल विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर 25 नवम्बर 2007 को गालीगलौज और मारपीट की गई थी.
- यह मारपीट परीक्षा केंद्र में एक अनाधिकृत अभ्यर्थी को प्रवेश दिलाने के लिए की गई थी.
- मामले की एफआईआर थाना कीडगंज में दर्ज कराई गई थी.
- तब से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था.
- प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद 2018 में शासनादेश जारी कर सरकार ने मुकदमे को वापस लेने की बात की थी.
- अभियोजन पक्ष की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में प्रार्थना पत्र दिया गया.
- मुकदमे को न्यायहित और जनहित में वापस लेने की बहस 4 सरकारी वकीलों वीरेंद्र सिंह, हरि ओंकार सिंह, लाल चंदन और राजेश गुप्ता ने की.
- वाद पर सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन तिवारी ने सरकार के तर्क में जोर पाते हुए मुकदमे को समाप्त कर दिया है.