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प्रयागराज: परीक्षा केंद्र में घुसकर गाली-गलौज करने का डिप्टी सीएम का मुकदमा खारिज

यूपी के प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के मुकदमे की सुनवाई की गई. उनपर यह मुकदमा 2007 में दर्ज कराया गया था.

डिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौर्याडिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौर्या
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Published : Jul 25, 2019, 12:53 AM IST


प्रयागराज: जनपद में स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को प्रदेश सरकार के वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के मुकदमे की सुनवाई की गई. उन पर यह मुकदमा 2007 में दर्ज हुआ था. मामला एसएससी की टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केन्द्र पर एक अनाधिकृत अभ्यर्थी को प्रवेश दिलाने के लिए गाली-गलौज और मारपीट का है. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने मुकदमा वापस करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने की है.

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डिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौर्या

यह था मामला

  • एसएससी की टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा के दौरान कीडगंज थाना क्षेत्र के कन्हैया लाल विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर 25 नवम्बर 2007 को गालीगलौज और मारपीट की गई थी.
  • यह मारपीट परीक्षा केंद्र में एक अनाधिकृत अभ्यर्थी को प्रवेश दिलाने के लिए की गई थी.
  • मामले की एफआईआर थाना कीडगंज में दर्ज कराई गई थी.
  • तब से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था.
  • प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद 2018 में शासनादेश जारी कर सरकार ने मुकदमे को वापस लेने की बात की थी.
  • अभियोजन पक्ष की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में प्रार्थना पत्र दिया गया.
  • मुकदमे को न्यायहित और जनहित में वापस लेने की बहस 4 सरकारी वकीलों वीरेंद्र सिंह, हरि ओंकार सिंह, लाल चंदन और राजेश गुप्ता ने की.
  • वाद पर सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन तिवारी ने सरकार के तर्क में जोर पाते हुए मुकदमे को समाप्त कर दिया है.


प्रयागराज: जनपद में स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को प्रदेश सरकार के वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के मुकदमे की सुनवाई की गई. उन पर यह मुकदमा 2007 में दर्ज हुआ था. मामला एसएससी की टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केन्द्र पर एक अनाधिकृत अभ्यर्थी को प्रवेश दिलाने के लिए गाली-गलौज और मारपीट का है. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने मुकदमा वापस करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने की है.

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डिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौर्या

यह था मामला

  • एसएससी की टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा के दौरान कीडगंज थाना क्षेत्र के कन्हैया लाल विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर 25 नवम्बर 2007 को गालीगलौज और मारपीट की गई थी.
  • यह मारपीट परीक्षा केंद्र में एक अनाधिकृत अभ्यर्थी को प्रवेश दिलाने के लिए की गई थी.
  • मामले की एफआईआर थाना कीडगंज में दर्ज कराई गई थी.
  • तब से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था.
  • प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद 2018 में शासनादेश जारी कर सरकार ने मुकदमे को वापस लेने की बात की थी.
  • अभियोजन पक्ष की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में प्रार्थना पत्र दिया गया.
  • मुकदमे को न्यायहित और जनहित में वापस लेने की बहस 4 सरकारी वकीलों वीरेंद्र सिंह, हरि ओंकार सिंह, लाल चंदन और राजेश गुप्ता ने की.
  • वाद पर सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन तिवारी ने सरकार के तर्क में जोर पाते हुए मुकदमे को समाप्त कर दिया है.
Intro:परीक्षा केंद्र में घुसकर गाली गलौज  करने में डिप्टी सीएम का मुकद्दमा वापस

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प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में आज कर्मचारी चयन आयोग की टैक्स असिस्टेंट ग्रेड 2007 की परीक्षा के दौरान कीडगंज थाना क्षेत्र के कन्हैया लाल विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर 25 नवम्बर 2007 को 11 बजे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान डिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौर्या के मुकदमे की सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने मुकदमा वापस करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने की है.




Body:यह था मामला

केंद्र में घुसकर एक अनाधिकृत अभ्यर्थी को प्रवेश दिलाने के लिए गाली गलौज व मारपीट की गई थी और जिसमे थाना कीडगंज में एफआईआर दर्ज हुई थी. मूकद्दमा न्यायालय में विचाराधीन था,प्रदेश  में सत्ता परिवर्तन के बाद 2018 में शासनादेश जारी कर सरकार ने मुकद्दमे को वापस लेने की बात कही,अभियोजन की और से धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रार्थना पत्र दी गई,जिसमे उक्त मुकद्दमे को न्याय हित व जनहित में  वापस लेने की बहस 4 सरकारी वकीलों वीरेंद्र सिंह,हरि ओंकार सिंह,लाल चंदन,राजेश गुप्ता ने की,वाद वापसी पर सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन तिवारी ने सरकार के तर्क में बल पाते हुए मुकद्दमे को समाप्त कर दिया.





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