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सरधना विधायक अतुल प्रधान के चुनाव की वैधता को चुनौती, संगीत सोम ने दाखिल की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरधना विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन की वैधता चुनौती याचिका पर विपक्षियों से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई दो अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका पर दिया है.

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Published : Jul 11, 2022, 11:10 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरधना विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन की वैधता चुनौती याचिका पर विपक्षियों से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई दो अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता केआर सिंह ने बहस की. कोर्ट ने विधायक अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधान अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होते तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी. याचिका में कहा गया है कि विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन है. इससे उनका निर्वाचन शून्य हो जाएगा. याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव व भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरधना विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन की वैधता चुनौती याचिका पर विपक्षियों से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई दो अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता केआर सिंह ने बहस की. कोर्ट ने विधायक अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधान अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होते तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी. याचिका में कहा गया है कि विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन है. इससे उनका निर्वाचन शून्य हो जाएगा. याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव व भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है.

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