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गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर HC ने सरकार से किया जवाब तलब

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Published : Feb 24, 2022, 10:13 PM IST

गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव की गिरोहबंद कानून में दर्ज मामले में जमानत की अर्जी पर ये जवाब मांगा है.

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HC ने सरकार से किया जवाब तलब

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. बाहुबली उमाकांत यादव की गिरोहबंद कानून में दर्ज मामले में जमानत पर रिहा करने की अर्जी पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है. अर्जी की सुनवाई 24 मार्च को होगी. ये आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने उमाकांत यादव की अर्जी पर दिया है.

उमाकांत यादव पर आरोप है कि इनका बेटा रविकांत यादव गैंग लीडर है. याची भी अन्य लोगों के साथ गिरोह का सदस्य है. ये गिरोह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई अपराधों में लिप्त है. गवाह भय के कारण बयान नहीं देते.

इसे भी पढ़ें- शिवसेना नवाब मलिक के साथ, वह मंत्री हैं और रहेंगेः संजय राऊत

इनके खिलाफ फूलपुर थाने में भी एफआईआर दर्ज है. थाना दीदारगंज, आजमगढ़ पुलिस के मुताबिक इस गैंग का समाज में भय और आतंक फैला है. जिस पर गिरोहबंद कानून के तहत कार्रवाई की गई है.

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प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. बाहुबली उमाकांत यादव की गिरोहबंद कानून में दर्ज मामले में जमानत पर रिहा करने की अर्जी पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है. अर्जी की सुनवाई 24 मार्च को होगी. ये आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने उमाकांत यादव की अर्जी पर दिया है.

उमाकांत यादव पर आरोप है कि इनका बेटा रविकांत यादव गैंग लीडर है. याची भी अन्य लोगों के साथ गिरोह का सदस्य है. ये गिरोह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई अपराधों में लिप्त है. गवाह भय के कारण बयान नहीं देते.

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इनके खिलाफ फूलपुर थाने में भी एफआईआर दर्ज है. थाना दीदारगंज, आजमगढ़ पुलिस के मुताबिक इस गैंग का समाज में भय और आतंक फैला है. जिस पर गिरोहबंद कानून के तहत कार्रवाई की गई है.

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