प्रयागराजः समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने बच्चों की परीक्षा के मद्देनजर स्कूल खोलने की छूट दी है. हाईकोर्ट ने बच्चों की परीक्षा के मद्देनजर रामपुर जिला प्रशासन को सील तोड़कर स्कूल खोलने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी एवं न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार दिया. कोर्ट ने परीक्षा के बावजूद स्कूल सील किए जाने पर नाराजगी भी जताई. कोर्ट के आदेश के अनुसार जौहर ट्रस्ट द्वार संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल 18 मार्च तक सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेगा. हाईकोर्ट में इस मामले में अब 21 फरवरी को फिर सुनवाई होगी. याचिका में स्कूल को पहले नोटिस दिए जाने और बाद में सील किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है.
गौरतलब है कि 14 मार्च को आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजदूगी में सील कर दिया गया था. जिस बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था, उसे सपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 100 रुपये सालाना लीज पर दिया गया था. लेकिन इस साल सरकार ने 31 जनवरी को जौहर शोध संस्थान की लीज निरस्त कर नोटिस जारी किया था. जबकि स्कूल की ओर से प्रशासन पर नियम विपरीत स्कूल को सील करने का आरोप लगाया था. प्रिसिंपल ने आरोप लगाया था कि 6 मार्च को नोटिस के माध्यम से 15 दिन का टाइम दिया गया था. जबकि एक सप्ताह पहले ही स्कूल सील कर दिया गया.
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