प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली है. इसके साथ ही मामले से जुड़े अधीनस्थ अदालत के दस्तावेज को तलब करते हुए आजम खान को भी नोटिस जारी किया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता एके संड और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम जेके उपाध्याय को सुनकर दिया है. भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में रामपुर के मिलक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. चार्जशीट दाखिल होने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल कारावास की सजा सुनाई थी.
आजम खान ने मजिस्ट्रेट अदालत के इस फैसले को चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के बाद रामपुर की विशेष अदालत एमपी-एमएलए ने गत 24 मई के निर्णय में आजम खान को आरोप से दोषमुक्त कर दिया था. राज्य सरकार ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख नियत की है.
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