प्रयागराज: स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बार-बार समन जारी होने पर अदालत में हाजिर न होने को गंभीरता से लिया. अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के साथ-साथ 82 व 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्की का भी आदेश जारी किया. विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला-
- अदालत ने नसीमुद्दीन को 5 सितंबर को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है.
- नसीमुद्दीन और अन्य के खिलाफ 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
- यह एफआईआर लखनऊ में रोड जाम कर यातायात बाधित करने के साथ विधान सभा मार्ग को जाम करने पर लिखवाई गई थी.
- इस मामले के मुकदमे में पूर्व मंत्री कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे.
- मामले की सुनवाई करते हुए जज पवन कुमार तिवारी ने गिरफ्तारी वारंट के साथ कुर्की का आदेश दिया है.
बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह के मायावती के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में 5000 कार्यकर्ताओं के साथ नसीमुद्दीन ने लखनऊ में रोड जाम कर यातायात बाधित करने के साथ विधान सभा मार्ग को भी जाम कर दिया था. इस पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.