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बाहुबली विधायक विजय मिश्र की जमानत निरस्त करने की अर्जी

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Published : Jun 24, 2021, 10:06 PM IST

राज्य सरकार ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र की जमानत निरस्त करने के लिए अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने जेल मे बंद विधायक विजय मिश्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख दी है.

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट

प्रयागराज: राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर दशक पहले रिमोट बम से हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र की जमानत निरस्त करने के लिए अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने जेल मे बंद विधायक विजय मिश्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है.

आगरा जेल में बंद विधायक विजय मिश्र की जमानत निरस्त करने की अर्जी में कहा गया है कि 12 जुलाई 2010 को कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर प्रयागराज के कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित आवास के पास रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया था. हमले में पत्रकार विजय प्रताप सिंह व मंत्री के निजी गार्ड की जान चली गईं थी और मंत्री नंदी को गंभीर जानलेवा चोटें आई थीं. विधायक विजय मिश्र उस मामले में भी आरोपी हैं. इस मामले और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हुई है.

कोर्ट ने कहा कि घटना के समय भी विधायक का आपराधिक इतिहास था, जो अब और बड़ा हो गया है. साथ ही जमानत मंजूर किए जाने के आदेश में किसी भी अपराध या आपराधिक घटना में शामिल नहीं होने की शर्त भी थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद विधायक पर रेप, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हुए हैं. इसके अलावा वे मुकदमों के ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में उनकी जमानत निरस्त की जाए. सरकार इस मामले के एक अन्य आरोपी चाका के पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र की जमानत निरस्त करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुकी है.

प्रयागराज: राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर दशक पहले रिमोट बम से हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र की जमानत निरस्त करने के लिए अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने जेल मे बंद विधायक विजय मिश्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है.

आगरा जेल में बंद विधायक विजय मिश्र की जमानत निरस्त करने की अर्जी में कहा गया है कि 12 जुलाई 2010 को कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर प्रयागराज के कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित आवास के पास रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया था. हमले में पत्रकार विजय प्रताप सिंह व मंत्री के निजी गार्ड की जान चली गईं थी और मंत्री नंदी को गंभीर जानलेवा चोटें आई थीं. विधायक विजय मिश्र उस मामले में भी आरोपी हैं. इस मामले और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हुई है.

कोर्ट ने कहा कि घटना के समय भी विधायक का आपराधिक इतिहास था, जो अब और बड़ा हो गया है. साथ ही जमानत मंजूर किए जाने के आदेश में किसी भी अपराध या आपराधिक घटना में शामिल नहीं होने की शर्त भी थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद विधायक पर रेप, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हुए हैं. इसके अलावा वे मुकदमों के ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में उनकी जमानत निरस्त की जाए. सरकार इस मामले के एक अन्य आरोपी चाका के पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र की जमानत निरस्त करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुकी है.

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