प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है.
यह आदेश न्यायाधीश सिद्धार्थ ने दिया है. अपर्णा पुरोहित समेत अन्य लोगों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है. उन पर एक धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. याची का कहना है कि तांडव वेब सीरीज काल्पनिक है. डिस्क्लाइमर में पहले से ही लिखा गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला आने तक दर्ज आपराधिक मामले के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.