प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौत मामले में केमिकल की सप्लाई करने वाली फर्म के प्रोपराइटर विपिन कुमार और अमित गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है.
अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और दिनेश गोस्वामी तथा राज्य सरकार की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने बहस की. 7 फरवरी 2019 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के एक गांव में तेरहवीं के दौरान शराब वितरण करने से कई ग्रामीणों की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. इसमें 144 लोगों की मौत हो गई थी.
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इस पर उत्तराखंड जिले के झबरेड़ा थाने और सहारनपुर जिले के नागल, देवबंद तथा गागलहेड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इसके साथ ही जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार भी हुए, जिनमें कई की आंख की रोशनी चली गई. याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्होंने केवल केमिकल की सप्लाई की है. गलत तरीके से सप्लाई नहीं की गई और उनका नाम केवल अभियुक्तों के बयान में आया है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके खिलाफ शराब पिलाने का कोई साक्ष्य नहीं है. वहीं सुनाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जीएसटी का प्रयोग तीन फर्मों द्वारा किया गया. शराब की सप्लाई अमित गुप्ता के गोडाउन शिव शक्ति कंपाउंड से की गई. झबरेड़ा पुलिस द्वारा शिव शक्ति कंपाउंड से 56 ड्रम केमिकल की रिकवरी की गई थी. एफएसएल की रिपोर्ट में मिथाइल एल्कोहल पाया गया.