ETV Bharat / state

प्रयागराजः जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में केमिकल की सप्लाई करने वाली फर्म की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. 7 फरवरी 2019 को सहारनपुर जिले के गागलहेडी थाने में कुल 49 तथा नगर थाने में कुल 40 और देवबंद थाने में कुल 10 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी.

etv bharat
आरोपी की जमानत अर्जी खारिज.
author img

By

Published : Feb 14, 2020, 12:50 AM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौत मामले में केमिकल की सप्लाई करने वाली फर्म के प्रोपराइटर विपिन कुमार और अमित गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है.

अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और दिनेश गोस्वामी तथा राज्य सरकार की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने बहस की. 7 फरवरी 2019 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के एक गांव में तेरहवीं के दौरान शराब वितरण करने से कई ग्रामीणों की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. इसमें 144 लोगों की मौत हो गई थी.

इसे भी पढ़ें-प्रयागराज: इलाहाबाद विवि. पहुंचीं महिला आयोग अध्यक्ष, प्रोफेसरों पर लगे आरोप की करेंगी जांच

इस पर उत्तराखंड जिले के झबरेड़ा थाने और सहारनपुर जिले के नागल, देवबंद तथा गागलहेड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इसके साथ ही जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार भी हुए, जिनमें कई की आंख की रोशनी चली गई. याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्होंने केवल केमिकल की सप्लाई की है. गलत तरीके से सप्लाई नहीं की गई और उनका नाम केवल अभियुक्तों के बयान में आया है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके खिलाफ शराब पिलाने का कोई साक्ष्य नहीं है. वहीं सुनाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जीएसटी का प्रयोग तीन फर्मों द्वारा किया गया. शराब की सप्लाई अमित गुप्ता के गोडाउन शिव शक्ति कंपाउंड से की गई. झबरेड़ा पुलिस द्वारा शिव शक्ति कंपाउंड से 56 ड्रम केमिकल की रिकवरी की गई थी. एफएसएल की रिपोर्ट में मिथाइल एल्कोहल पाया गया.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौत मामले में केमिकल की सप्लाई करने वाली फर्म के प्रोपराइटर विपिन कुमार और अमित गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है.

अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और दिनेश गोस्वामी तथा राज्य सरकार की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने बहस की. 7 फरवरी 2019 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के एक गांव में तेरहवीं के दौरान शराब वितरण करने से कई ग्रामीणों की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. इसमें 144 लोगों की मौत हो गई थी.

इसे भी पढ़ें-प्रयागराज: इलाहाबाद विवि. पहुंचीं महिला आयोग अध्यक्ष, प्रोफेसरों पर लगे आरोप की करेंगी जांच

इस पर उत्तराखंड जिले के झबरेड़ा थाने और सहारनपुर जिले के नागल, देवबंद तथा गागलहेड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इसके साथ ही जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार भी हुए, जिनमें कई की आंख की रोशनी चली गई. याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्होंने केवल केमिकल की सप्लाई की है. गलत तरीके से सप्लाई नहीं की गई और उनका नाम केवल अभियुक्तों के बयान में आया है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके खिलाफ शराब पिलाने का कोई साक्ष्य नहीं है. वहीं सुनाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जीएसटी का प्रयोग तीन फर्मों द्वारा किया गया. शराब की सप्लाई अमित गुप्ता के गोडाउन शिव शक्ति कंपाउंड से की गई. झबरेड़ा पुलिस द्वारा शिव शक्ति कंपाउंड से 56 ड्रम केमिकल की रिकवरी की गई थी. एफएसएल की रिपोर्ट में मिथाइल एल्कोहल पाया गया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.