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हाईकोर्ट ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर लिया स्वत: संज्ञान, सरकार से मांगी उठाए गए कदमों की जानकारी - High Court took cognizance of dengue outbreak

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप (Dengue and malaria outbreak in UP) पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि अब तक इन बीमारियों पर लगाम के लिए उठाए क्या कदम उठाए गए हैं?

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 1, 2023, 8:05 PM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस समय डेंगू और मलेरिया के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं. अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार लग रही है. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को गंभीरता से लिया है. साथ ही इस संदर्भ में स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका कायम करते हुए राज्य सरकार से इन बीमारियों पर लगाम के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से पूछा कि मलेरिया से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है. कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार के पास यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र है या नहीं कि मलेरिया का कौन सा जीनोम प्रमुख है. कोर्ट ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार की कार्य योजना और प्रक्रिया का ब्यौरा भी मांगा है. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है. कार्यकारी तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है. मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कार्यवाही की जा रही है. कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित करने को कहा है, जो फिलहाल अपलोड नहीं हुआ है.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस समय डेंगू और मलेरिया के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं. अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार लग रही है. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को गंभीरता से लिया है. साथ ही इस संदर्भ में स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका कायम करते हुए राज्य सरकार से इन बीमारियों पर लगाम के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से पूछा कि मलेरिया से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है. कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार के पास यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र है या नहीं कि मलेरिया का कौन सा जीनोम प्रमुख है. कोर्ट ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार की कार्य योजना और प्रक्रिया का ब्यौरा भी मांगा है. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है. कार्यकारी तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है. मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कार्यवाही की जा रही है. कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित करने को कहा है, जो फिलहाल अपलोड नहीं हुआ है.

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