ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में कैंट के तीन टोल बैरियर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को तलब किया है.

author img

By

Published : Jan 23, 2020, 11:23 PM IST

etv bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में तीन टोल बैरियर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कॉन्ट्रैक्टर अनीता सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शक्ति स्वरूप निगम व एडवोकेट राहुल मिश्र ने बहस की.

याचिका के अनुसार मेरठ कैंट बोर्ड ने 4 लाख 15 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैंट बोर्ड के 11 टोल बैरियर पर वसूली का कॉन्ट्रैक्ट याची को दिया था. याचिका में आरोप है कि विधायक सतीश अग्रवाल ने याची से कमीशन की मांग की और याची के ऐसा न करने पर सबसे अधिक वसूली वाले शहर के तीन टोल बंद कर दिए.

ये भी पढ़ें- आगरा: सीएए समर्थन रैली में दिग्गजों की हुई अनदेखी, सांसद की सुरक्षाकर्मियों से नोकझोंक

इस पर याचिका दाखिल हुई तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी. आदेश की जानकारी दी गई तो नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बगैर याची का अनुबंध रद्द कर दिया गया. याची का कहना है कि ऐसा करके न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है. इस पर कोर्ट ने मेरठ कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को तलब करते हुए उनसे जवाब मांगा है.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में तीन टोल बैरियर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कॉन्ट्रैक्टर अनीता सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शक्ति स्वरूप निगम व एडवोकेट राहुल मिश्र ने बहस की.

याचिका के अनुसार मेरठ कैंट बोर्ड ने 4 लाख 15 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैंट बोर्ड के 11 टोल बैरियर पर वसूली का कॉन्ट्रैक्ट याची को दिया था. याचिका में आरोप है कि विधायक सतीश अग्रवाल ने याची से कमीशन की मांग की और याची के ऐसा न करने पर सबसे अधिक वसूली वाले शहर के तीन टोल बंद कर दिए.

ये भी पढ़ें- आगरा: सीएए समर्थन रैली में दिग्गजों की हुई अनदेखी, सांसद की सुरक्षाकर्मियों से नोकझोंक

इस पर याचिका दाखिल हुई तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी. आदेश की जानकारी दी गई तो नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बगैर याची का अनुबंध रद्द कर दिया गया. याची का कहना है कि ऐसा करके न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है. इस पर कोर्ट ने मेरठ कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को तलब करते हुए उनसे जवाब मांगा है.

प्रयागराज 23जनवरी । विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में कैंट के तीन टोल बैरियर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को प्रथमदृष्टया अवमानना मानते हुए कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कॉन्ट्रैक्टर अनीता सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शक्ति स्वरूप निगम व एडवोकेट राहुल मिश्र को बहस की। 
याचिका के अनुसार मेरठ कैंट बोर्ड ने चार लाख 15 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैंट बोर्ड के 11 टोल बैरियर पर वसूली का कॉन्ट्रैक्ट याची को दिया था। याचिका में आरोप है कि विधायक सतीश अग्रवाल ने याची से कमीशन की मांग की और याची के ऐसा न करने पर सबसे अधिक वसूली वाले शहर के तीन टोल बंद कर दिए। इस पर याचिका दाखिल हुई तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।   आदेश की जानकारी दी गई तो  नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बगैर याची का अनुबंध रद्द कर दिया गया। याची का कहना है कि ऐसा करके न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है। इस पर कोर्ट ने मेरठ कैंट बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ को तलब करते हुए उनसे जवाब मांगा है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.