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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि उत्पादन मंडी समिति लखनऊ के निदेशक समेत तीन अफसरों को किया तलब - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि उत्पादन मंडी समिति लखनऊ के निदेशक को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान में लापरवाही बरतने के मामले में कृषि उत्पादन मंडी समिति लखनऊ के निदेशक समेत तीन और अधिकारियों को तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुशील कुमार पाण्डेय व अन्य की याचिका पर दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Feb 28, 2020, 9:21 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान में लापरवाही बरतने के मामले में कृषि उत्पादन मंडी समिति लखनऊ के निदेशक, कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रयागराज के सचिव, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रयागराज के क्षेत्रीय उपनिदेशक को 5 मार्च को तलब किया है. वहीं कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि वे हाजिर नहीं होगे, तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जायेगा.

कोर्ट ने प्रमुख सचिव वित्त एवं राजस्व से कहा है कि वह इन सभी अधिकारियों को आदेश के अनुपालन का आदेश दे. दरअसल यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुशील कुमार पाण्डेय व अन्य की याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुन्ना बजरंगी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश

याची अधिवक्ता अंकुर शर्मा व जेपी मिश्र का कहना है कि याची को 7,63,392 रुपये ग्रेच्युटी भुगतान स्वीकृत किया गया है, लेकिन लंबे समय के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है. कोर्ट ने अधिकारियों को भुगतान करने या 4 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान में लापरवाही बरतने के मामले में कृषि उत्पादन मंडी समिति लखनऊ के निदेशक, कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रयागराज के सचिव, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रयागराज के क्षेत्रीय उपनिदेशक को 5 मार्च को तलब किया है. वहीं कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि वे हाजिर नहीं होगे, तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जायेगा.

कोर्ट ने प्रमुख सचिव वित्त एवं राजस्व से कहा है कि वह इन सभी अधिकारियों को आदेश के अनुपालन का आदेश दे. दरअसल यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुशील कुमार पाण्डेय व अन्य की याचिका पर दिया है.

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याची अधिवक्ता अंकुर शर्मा व जेपी मिश्र का कहना है कि याची को 7,63,392 रुपये ग्रेच्युटी भुगतान स्वीकृत किया गया है, लेकिन लंबे समय के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है. कोर्ट ने अधिकारियों को भुगतान करने या 4 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया है.

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