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एसएसपी मेरठ को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को किया तलब - prayagraj

साल 2019 में मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में एक बच्चे के गुमशुदा होने के बाद अभी तक कोई जवाब न मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के एसएसपी को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है. कोर्ट ने कहा है कि बार-बार पूछे जाने पर भी कोर्ट को जवाब नहीं दिया जा रहा है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 1, 2020, 10:13 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बार-बार निर्देश जारी के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर एसएसपी मेरठ को व्यक्तिगत रूप से 19 फरवरी को तलब किया गया है. कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है कि कन्फ्यूज कारणों से कोर्ट को जवाब नहीं दिया जा रहा है.

साथ ही लापता बालक की तलाश में पुलिस द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने मेरठ के मिर्चा सिंह की याचिका पर दिया है. याची ने 27 फरवरी 2019 को मेरठ के हस्तिनापुर थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

याची का कहना है कि लगभग 1 साल का समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक उसके बेटे की तलाश में कोई कदम नहीं उठाया. कोर्ट ने 7 दिसंबर 2019 और फिर 13 दिसंबर 2019 को आदेश जारी कर थानाध्यक्ष हस्तिनापुर से मामले की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा था. इसके बावजूद मेरठ पुलिस की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया.

इसे भी पढ़ें- कॉरपोरेट सेक्टर की ट्रेनों को बढ़ावा दे रही सरकार - डॉ. उमाशंकर पाण्डेय

28 जनवरी 2020 सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि अदालत के निर्देशों की जानकारी देने के बावजूद मेरठ पुलिस ने अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने 19 फरवरी को एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बार-बार निर्देश जारी के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर एसएसपी मेरठ को व्यक्तिगत रूप से 19 फरवरी को तलब किया गया है. कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है कि कन्फ्यूज कारणों से कोर्ट को जवाब नहीं दिया जा रहा है.

साथ ही लापता बालक की तलाश में पुलिस द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने मेरठ के मिर्चा सिंह की याचिका पर दिया है. याची ने 27 फरवरी 2019 को मेरठ के हस्तिनापुर थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

याची का कहना है कि लगभग 1 साल का समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक उसके बेटे की तलाश में कोई कदम नहीं उठाया. कोर्ट ने 7 दिसंबर 2019 और फिर 13 दिसंबर 2019 को आदेश जारी कर थानाध्यक्ष हस्तिनापुर से मामले की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा था. इसके बावजूद मेरठ पुलिस की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया.

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28 जनवरी 2020 सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि अदालत के निर्देशों की जानकारी देने के बावजूद मेरठ पुलिस ने अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने 19 फरवरी को एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है.

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