प्रयागराज: वाराणसी के लालापुर/पांडेयपुर थानाक्षेत्र में विवाहघर में मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर वहां के सीओ और विवेचनाधिकारी को तलब कर लिया है. (Allahabad High Court summoned Pandeypur CO) यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने कमला सिंह की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आईके चतुर्वेदी, अधिवक्ता एसडी सिंह जादौन और अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को सुनकर दिया है.
एडवोकेट एसडी सिंह जादौन के अनुसार गत सात दिसंबर को वाराणसी के लालापुर/पांडेयपुर थानाक्षेत्र स्थित विवाहघर में याची की पुत्री का विवाह समारोह आयोजित था. वहां रखे दहेज के सामान में वाहन से नुकसान को लेकर स्थानीय लोगों ने याची एवं लड़के के परिवार वालों के साथ मारपीट की. वाराणसी के विवाहघर में मारपीट के बाद वहां की पुलिस ने भी स्थानीय लोगों का साथ दिया.
पुलिस ने याची की ओर से एफआईआर नहीं लिखी, न ही किसी का चिकित्सीय परीक्षण कराया. जबकि दूसरे पक्ष की एफआईआर पहले दर्ज कर ली और याची/पीड़ित पक्ष के छह लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया. बाद में पुलिस ने केवल जयमाल कर पांच मिनट में विवाहघर खाली करा दिया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने वहां के सीओ और विवेचक को 22 दिसंबर को तलब किया है. (varanasi marriage hall assault case)
ये भी पढ़ें- यूपी फुटबाल संघ में अनियमितता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब