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BHU अध्यापक भर्ती नियमों में बदलाव को चुनौती, भारत सरकार और UGC से जवाब तलब

याची का कहना है कि भर्ती शुरू होने के बाद आयोग से नियमों में बदलाव किया. चयन मानक में परिवर्तन किया गया. पहले के पुराने नियम और बाद के नियमों में भारी अंतर आ गया. इस इलाहाबाद हाईकोर ने भारत सरकार, UGC और बीएचयू से जवाब तलब किया है.

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Published : Sep 8, 2021, 10:23 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में राजनीति शास्त्र के अध्यापकों की 2013 की भर्ती में अनियमितता के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बीएचयू से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने डॉ. प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है.

याची का कहना है कि भर्ती शुरू होने के बाद आयोग से नियमों में बदलाव किया. चयन मानक में परिवर्तन किया गया. पहले के पुराने नियम व बाद के नियमों में भारी अंतर आ गया. याची का कहना है कि पुराने नियम से उसका भी चयन हो सकता था. याची अधिवक्ता ने कहा खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते. चयन प्रक्रिया नियम विरुद्ध जारी है. जिसे चुनौती दी गई है.

विवेचना की अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में मौजूद न होने के आरोप का विवेचक से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में हुई चोरी की एफआईआर की पेश अंतिम रिपोर्ट एसीजेएम मथुरा की अदालत में न मिलने पर विवेचनाधिकारी से हलफनामा मांगा है. अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने मथुरा निवासी प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है. याचिका में चोरी की घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा मुआवजे का भुगतान कराने की मांग की गई है.

इसे भी पढ़ें- मेनका गांधी ने हाईकोर्ट के सुझाव को सराहा, बोलीं ... बचेगा गोमाता का जीवन

याची का कहना है कि चोरी की फिंगर प्रिंट से आधार कार्ड का खुलासा हुआ है. विवेचक ने हलफनामा देकर कहा कि 6 जनवरी 2020 को एफआईआर लगा दी गई है. याची ने संबंधित अदालत में पता किया तो बताया गया कि 26 अगस्त 2021 तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से जानकारी मांगी और याची के पूरक हलफनामे का विवेचक से जवाब मांगा है.

10 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवकाश घोषित

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है. प्रयागराज और लखनऊ पीठ में कोर्ट बंद रहेगी. इसके एवज में कोर्ट 4 सितंबर शनिवार को खुलेगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर को सुने जाने वाले मुकदमे 13 सितंबर और 13 सितंबर वाले 14 सितंबर को सुने जायेंगे.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में राजनीति शास्त्र के अध्यापकों की 2013 की भर्ती में अनियमितता के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बीएचयू से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने डॉ. प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है.

याची का कहना है कि भर्ती शुरू होने के बाद आयोग से नियमों में बदलाव किया. चयन मानक में परिवर्तन किया गया. पहले के पुराने नियम व बाद के नियमों में भारी अंतर आ गया. याची का कहना है कि पुराने नियम से उसका भी चयन हो सकता था. याची अधिवक्ता ने कहा खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते. चयन प्रक्रिया नियम विरुद्ध जारी है. जिसे चुनौती दी गई है.

विवेचना की अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में मौजूद न होने के आरोप का विवेचक से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में हुई चोरी की एफआईआर की पेश अंतिम रिपोर्ट एसीजेएम मथुरा की अदालत में न मिलने पर विवेचनाधिकारी से हलफनामा मांगा है. अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने मथुरा निवासी प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है. याचिका में चोरी की घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा मुआवजे का भुगतान कराने की मांग की गई है.

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याची का कहना है कि चोरी की फिंगर प्रिंट से आधार कार्ड का खुलासा हुआ है. विवेचक ने हलफनामा देकर कहा कि 6 जनवरी 2020 को एफआईआर लगा दी गई है. याची ने संबंधित अदालत में पता किया तो बताया गया कि 26 अगस्त 2021 तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से जानकारी मांगी और याची के पूरक हलफनामे का विवेचक से जवाब मांगा है.

10 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवकाश घोषित

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है. प्रयागराज और लखनऊ पीठ में कोर्ट बंद रहेगी. इसके एवज में कोर्ट 4 सितंबर शनिवार को खुलेगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर को सुने जाने वाले मुकदमे 13 सितंबर और 13 सितंबर वाले 14 सितंबर को सुने जायेंगे.

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