ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अफसरों की तलब पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक परिवाद में विशेष न्यायाधीश फिरोजाबाद की कोर्ट में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, एसडीओ और अवर अभियंता की तलबी पर रोक लगा दी है.

ETV BHARAT
63/64 characters विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अफसरों की तलबी पर रोक
author img

By

Published : Oct 3, 2022, 10:34 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक परिवाद में विशेष न्यायाधीश फिरोजाबाद की कोर्ट में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार, एसडीओ निजामुद्दीन और अवर अभियंता अवनीश व लोकेंद्र कुमार पाठक की तलबी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी (Justice Neeraj Tiwari) एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अलग अलग याचिका पर बिजली विभाग के अफसरों के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

याचिका के अनुसार बिजली बकाया के कारण कनेक्शन काटने पर बिजली विभाग के इन अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए अधीनस्थ अदालत में परिवाद दाखिल हुआ. जिस पर अधीनस्थ अदालत ने अधीक्षण अभियंता व अन्य अधिकारियों को तलब किया. तलबी आदेश का संज्ञान न होने के कारण अधिकारी विशेष न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में उपस्थित नहीं हो पाए. जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया. इस पर यह याचिका की गई.

यह भी पढ़ें- हमीरपुर का सरकारी स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, प्रधानाध्यपिका की दबंगई का वीडियो वायरल

सुनवाई के दौरान दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam) के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश का तलबी आदेश हाईकोर्ट की स्थपित विधि व्यवस्था के विरुद्ध है. इस पर कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट फिरोजाबाद के तलबी आदेश को स्थगित करते हुए मामले को सुनवाई के लिए वृहद पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें-लूट के प्रयास में असंतुलित होकर गिरी बाइक, दो महिलाएं घायल

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक परिवाद में विशेष न्यायाधीश फिरोजाबाद की कोर्ट में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार, एसडीओ निजामुद्दीन और अवर अभियंता अवनीश व लोकेंद्र कुमार पाठक की तलबी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी (Justice Neeraj Tiwari) एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अलग अलग याचिका पर बिजली विभाग के अफसरों के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

याचिका के अनुसार बिजली बकाया के कारण कनेक्शन काटने पर बिजली विभाग के इन अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए अधीनस्थ अदालत में परिवाद दाखिल हुआ. जिस पर अधीनस्थ अदालत ने अधीक्षण अभियंता व अन्य अधिकारियों को तलब किया. तलबी आदेश का संज्ञान न होने के कारण अधिकारी विशेष न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में उपस्थित नहीं हो पाए. जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया. इस पर यह याचिका की गई.

यह भी पढ़ें- हमीरपुर का सरकारी स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, प्रधानाध्यपिका की दबंगई का वीडियो वायरल

सुनवाई के दौरान दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam) के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश का तलबी आदेश हाईकोर्ट की स्थपित विधि व्यवस्था के विरुद्ध है. इस पर कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट फिरोजाबाद के तलबी आदेश को स्थगित करते हुए मामले को सुनवाई के लिए वृहद पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें-लूट के प्रयास में असंतुलित होकर गिरी बाइक, दो महिलाएं घायल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.