प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर जिले में अवैध खनन के आरोप में सभी स्टोन क्रेशर प्लांटों पर एक समान पेनाल्टी लगाने की वैधता चुनौती पर आज सुनवाई की. इस दौरान याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही जुर्माने की जबरन वसूली पर भी रोक लगा दी है. अब याचिका पर अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स शिव शक्ति स्टोन क्रेशर व तीन अन्य क्रेशर यूनिटों की याचिका पर दिया है.
याचियों का कहना है कि बार्था, कोर्सी और फैजाबाद गांवों में खनिज का खनन होता है. सर्वे में टीम ने पाया कि गांवों में तय मात्रा से अधिक अवैध खनन किया गया है. जिसके बाद एरिया के सभी स्टोन क्रेशर मशीनों पर बराबर पेनाल्टी लगा दी गई. याची ने चुनौती दी कि बिना विधिक आधार के सभी पर बराबर पेनाल्टी लगायी गयी है. याची ने बताया कि जितना अवैध खनन पाया गया उसको 30 क्रेशर यूनिटों पर बांट कर सभी पर बराबर पेनाल्टी लगा दी गई. किसी से जवाबदेही भी नहीं तय नहीं की गई. पूरी कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है. इस पर कोर्ट ने जबरन वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.