प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य विद्युत सेवा आयोग की 260 स्टेनोग्राफर और 2530 कार्यालय सहायकों की भर्ती में बचे पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर आयोग और राज्य सरकार से एक हफ्ते में जानकारी मांगी है. याचिका की सुनवाई 19 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने संत कबीर नगर के सत्यम शर्मा और सात अन्य की याचिका पर दिया है.
याची अधिवक्ता एमए सिद्दीकी का कहना है कि याची लिखित परीक्षा और टाइप टेस्ट में कट ऑफ अंक के बराबर अंक अर्जित किए हैं. भर्ती के बाद 29 पद खाली थे. हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ भरे गए, लेकिन अभी भी 17 पद खाली हैं. योग्य होने के बावजूद याचियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है.