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जमीन बेचने को लेकर दबाव बनाने पर हाईकोर्ट ने गोरखपुर डीएम से किया जवाब-तलब - Pressure to sell land on the farmers of village Suthni

गोरखपुर की सहजनवां तहसील के ग्राम सुथनी के किसानों को जमीन नगर निगम को बेचने के लिए दबाव बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Sep 15, 2021, 10:54 PM IST

Updated : Sep 15, 2021, 11:42 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट (Solid Waste Management Plant) बनाने के लिए गोरखपुर की सहजनवां तहसील के ग्राम सुथनी के किसानों को जमीन नगर निगम को बेचने के लिए पुलिस के जरिए दबाव डालकर बाध्य करने पर जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि कोई कानून नहीं है, जिससे किसी को अपनी जमीन बेचने को विवश किया जाए.

किसान भूमि बेचना नहीं चाहते तो याचियों को जमीन बेचने को कैसे बाध्य किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई 23 सितंबर को निश्चित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राम जतन व 83 अन्य की याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ें-कुर्ले पान मसाला में डायरेक्टर को हाईकोर्ट से राहत नहीं, 118 करोड़ की टैक्स चोरी का है आरोप

प्लांट प्रोजेक्ट में याचियों की जमीन सहित 108 किसानों की 8.543 हेक्टेयर जमीन शामिल हैं. जमीन उपजाऊ होने के कारण याची बेचना नहीं चाहते और पुलिस उन्हें समर्पण करने के लिए दबाव डाल रही है. कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी तो जिलाधिकारी ने बताया कि बहुत से किसानों ने जमीन नगर निगम को बेच दी है. शेष को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार ने जमीन अधिग्रहण की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. याची के आरोप को सही मानते हुए कोर्ट ने हलफनामा मांगा है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट (Solid Waste Management Plant) बनाने के लिए गोरखपुर की सहजनवां तहसील के ग्राम सुथनी के किसानों को जमीन नगर निगम को बेचने के लिए पुलिस के जरिए दबाव डालकर बाध्य करने पर जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि कोई कानून नहीं है, जिससे किसी को अपनी जमीन बेचने को विवश किया जाए.

किसान भूमि बेचना नहीं चाहते तो याचियों को जमीन बेचने को कैसे बाध्य किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई 23 सितंबर को निश्चित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राम जतन व 83 अन्य की याचिका पर दिया है.

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प्लांट प्रोजेक्ट में याचियों की जमीन सहित 108 किसानों की 8.543 हेक्टेयर जमीन शामिल हैं. जमीन उपजाऊ होने के कारण याची बेचना नहीं चाहते और पुलिस उन्हें समर्पण करने के लिए दबाव डाल रही है. कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी तो जिलाधिकारी ने बताया कि बहुत से किसानों ने जमीन नगर निगम को बेच दी है. शेष को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार ने जमीन अधिग्रहण की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. याची के आरोप को सही मानते हुए कोर्ट ने हलफनामा मांगा है.

Last Updated : Sep 15, 2021, 11:42 PM IST
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