प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लघु सिंचाई विभाग सोनभद्र के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया है कि 15 मार्च 2020 तक याची को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करें या व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर ऐसा न करने का कारण स्पष्ट करें. कोर्ट ने कहा है कि यदि भुगतान नहीं किया जाता तो अभियंता 16 मार्च 2020 को कोर्ट में हाजिर हो. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सोनभद्र के लाल बिहारी द्विवेदी की याचिका पर दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस किया. याची का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया. 20 जुलाई 2018 के आदेश से यह कहते हुए भुगतान देने से मना कर दिया गया कि याची ने अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है, जबकि याची ने सारे प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं. फिर भी उसे 3 साल बीत जाने के बाद भी सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
कोर्ट ने कहा कि पत्रावली पर मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध हैं. इसके बावजूद अभियंता द्वारा भुगतान न करना उचित नहीं है. कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है.