प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के थाना कैराना में पुलिस द्वारा अभियुक्त को घर से उठाकर हवालात में बंद कर जुर्म कबूलवाने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने व इलेक्ट्रिक शॉक देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश के डीजीपी से एक सप्ताह में हलफनामा मांगा है. याचिका की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने रशीदा, पति हारून और बेटियों की तरफ से दाखिल आपराधिक याचिका पर दिया है.
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याचिका में हाईकोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच एजेंसी से विवेचना कराने की मांग की गई है. साथ ही पुलिस उत्पीड़न के एवज में मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है. मालूम हो कि जून-जुलाई 2020 में थाना कैराना के सीओ, एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों ने दो औरतों की हत्या के मामले में याची व उसके पति तथा बेटियों को थाने में लाकर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया था. जबरन जुर्म कबूल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था.
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