प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों, पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों और सभी अधीनस्थ अदालतों को लॉकडाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है.
सात जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है. साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की 18 दिसम्बर 2020 को दी गई गाइडलाइन के तहत यह आदेश जारी किया गया है और सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है.