प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड पर हवाई सफर करने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने इरफान सोलंकी के वकील और अपर शासकीय अधिवक्ता देवेश नाथ त्रिपाठी को सुनकर दिया है.
कानपुर के ग्वाल टोली थाने में फर्जी आधार कार्ड बनवाने और उसके आधार पर हवाई सफर करने के आरोप में सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं. इस मुकदमे में महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप है कि एक अन्य अपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अशरफ के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसके आधार पर हवाई यात्रा की एवं होटल में ठहरे भी. जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची को इस मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है. यह भी कहा गया है मुकदमे में याची पर जो आरोप है उसमें अधिकतम तीन वर्ष कारावास की सजा है.
अपर शासकीय अधिवक्ता देवेश नाथ त्रिपाठी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने और हवाई यात्रा करने का आरोप है. याची ने राष्ट्रीय स्तर के पहचान पत्र पर ऐसा करके राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी धोखा देने का अपराध किया है. याची की दर्जनों सीसीटीवी फुटेज से आरोप की पुष्टि भी होती है. इसके अलावा याची का 16 मुकदमों का अपराधिक इतिहास भी है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत पर रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया.
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