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गबन के आरोपी ग्राम प्रधान और उसके पति को नहीं मिली अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को आरोपी ग्राम प्रधान और उसके पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. इन पर एक करोड़ से अधिक के गबन का आरोप है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Mar 8, 2021, 8:54 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को आरोपी ग्राम प्रधान और उसके पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक करोड़ 8 लाख, 40 हजार 760 रुपये के गबन के आरोपी ग्राम प्रधान गीता सिंह और उनके पति रामराज सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्हें 60 दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने और उसे अमरावती केस के विधि सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 60 दिन की अवधि नहीं बढ़ेगी और तब तक याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी.

पढ़ें: नाबालिग की सुरक्षा न्यायिक बोर्ड और मजिस्ट्रेट का वैधानिक दायित्व: हाईकोर्ट

याची के खिलाफ बलिया के रसड़ा थाने मे धोखाधड़ी, गबन आदि आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. याची गीता सिंह पर पति सहित सरकारी धन का घपला करने का गंभीर आरोप है. इस पर कोर्ट ने आंशिक राहत दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को आरोपी ग्राम प्रधान और उसके पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक करोड़ 8 लाख, 40 हजार 760 रुपये के गबन के आरोपी ग्राम प्रधान गीता सिंह और उनके पति रामराज सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्हें 60 दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने और उसे अमरावती केस के विधि सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 60 दिन की अवधि नहीं बढ़ेगी और तब तक याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी.

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याची के खिलाफ बलिया के रसड़ा थाने मे धोखाधड़ी, गबन आदि आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. याची गीता सिंह पर पति सहित सरकारी धन का घपला करने का गंभीर आरोप है. इस पर कोर्ट ने आंशिक राहत दी है.

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