प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 27 के प्रावधान का पालन करते हुए सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा को निर्देश दिया कि याची की अर्जी पर कौशाम्बी के डीएम कौशाम्बी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कानून का पालन करने का जरूरी निर्देश जारी करें.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Allahabad High Court Order ) गुरुवार को न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने आनंद कुमार व कौशाम्बी के प्राइमरी स्कूलों के 73 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचियों की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा केस में स्पष्ट तौर पर सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद याचियों को बीएलओ ड्यूटी पर लगाया जा रहा है.
याचियों का कहना था कि बीएलओ ड्यूटी अन्य कर्मचारियों से ली जाए. बहुत जरूरी हो तो उन्हें छुट्टियों में लगाया जाए. कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापकों से अनिवार्य शिक्षा कानून के विपरीत बीएलओ का कार्य लेने का आदेश सही नहीं है.
कोर्ट ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह याची की अर्जी पर जिलाधिकारी कौशाम्बी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी को कानून का पालन करने का जरूरी निर्देश जारी करें. सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य (No BLO duty from Assistant Teachers) न कराया जाए. (up news in hindi)
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