प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विवादित बयानबाजी के मामले में चार्जशीट एवं मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर लगी रोक 16 जनवरी तक बढ़ा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है. कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसमें कुछ नए तथ्य दिए गए हैं. बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयानबाजी की थी. कहा था कि अधिकारियों को पहले यहीं पर रोककर उनसे निपटा जाएगा. उसके बाद उनका तबादला होने दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी. अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. अब्बास अंसारी ने याचिका में इसी चार्जशीट को चुनौती देते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की है. विधायक अब्बास अंसारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी. (Allahabad High Court on Abbas Ansari)